मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया पर लगाए थे घोटाले के आरोप

खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मामले में बीजेपी नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. बीजेपी नेता पहले मामले में समन के खिलाफ अर्जी लगा चुके हैं.

बीजेपी नेता मनोज तिवारी (BJP Manoj Tiwari) और विजेंद्र गुप्ता (Vijender Gupta) के खिलाफ दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisiodia) की ओर से दायर आपराधिक मानहानि (Criminal Defamation) के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई करेगा. जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं ने दिल्ली में स्कूल भवनों के निर्माण में सिसोदिया पर घपले का आरोप लगाया था.

हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2020 को मनीष सिसोदिया की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन के खिलाफ सांसद मनोज तिवारी और विधायक विजेंद्र गुप्ता की याचिका खारिज कर दी थी. मामले में मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, हंसराज हंस, वीजेंद्र गुप्ता और हरीश खुराना पर मानहानि का आरोप लगाया गया था.

छवि खराब करने की कोशिश

सिसोदिया ने इन सभी नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत झूठ और बदनाम करने के मकसद से मुकदमा दर्ज किया था. सिसोदिया का कहा था कि बीजेपी नेताओं द्वारा उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और गलत हैं. इन नेताओं ने उनकी छवि खराब करने के मकसद से झुठे आरोप उन पर लगाए हैं.

दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली के स्कूलों में दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए नए क्लासरूमों में 2 हजार करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था. बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष मनोज तिवासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम अरविंद केजरीवाल औऱ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर ये आरोप लगाए थे.

प्रस कॉन्फ्रेंस कर लगाए आरोप

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिवारी ने कहा था कि स्कूलों के ये नए क्लासरूम 892 करोड़ रुपए में बनाए जाने थे लेकिन दिल्ली सरकार ने अपने संबंधियों और पहचान वाले 34 ठेकेदारों को ये कॉनट्रैक्ट बांटकर घोटाला किया है. मनोज तिवारी ने एक आरटीआई के जरिए इस घोटाले का पर्दाफाश करने की बात कही थी.

इसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक स्पेशल कोर्ट ने सभी नेताओं के खिलाफ समन जारी किया था. इसके बाद बीजेपी नेताओं ने इस समन के खिलाफ अर्जी लगाई थी. मामले में इसके बाद कोर्ट ने बीजेपी नेताओं की अर्जी को खारिज कर दिया था.

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